कासगंज-बिना अनुमति नही लगेंगे लाउडस्पीकर
रिपोर्टर फरमान कुरैशी सहावर-कासगंज
बिना अनुमति नहीं लगेंगे लाउडस्पीकर, 15 जनवरी तक ले लें अनुमति।
सभी कार्यालयों में लगेंगे अग्निषमन सुरक्षा यंत्र
कासगंजः जिला मजिस्ट्रेट आर0पी0 सिंह ने कहा कि बिना अनुमति कहीं पर भी लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगे हुये हैं, 15 जनवरी 2018 तक सम्बंधित थाना प्रभारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर लें। अन्यथा ऐसे सभी लाउडस्पीकर हटा दिये जायेंगे।
समस्त धार्मिक स्थलों मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, वैवाहिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर लगाने की सम्बन्धित थाने से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेषों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एडीएम वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा अपर उपजिलाधिकारी कृपाषंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, जो लाउडस्पीकर लगे होने एवं उनकी मानक के अनुसार ध्वनि की जांच कर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देष दिये कि सभी कार्यालयों में अग्निषमन सुरक्षा यंत्र अनिवार्य रूप से लगे होना चाहिये। अग्निषमन अधिकारी और विद्युत सुरक्षा अधिकारी प्रत्येक कार्यालय में पहुंच कर इसकी जांच करेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्ष अग्निषमन सुरक्षा यंत्र शीघ्र अपने कार्यालयों में लगवाकर, अग्निषमन अधिकारी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें।
बैठक में जनपद की कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की विस्तार से समीक्षा की गई । इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पीएम त्रिपाठी, सीओ, मुख्य विकास अधिकारी श्रीनिवास मिश्र एवं सभी थाना प्रभारी तथा समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे
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